NPS Contribution Limit Increase: सरकार ने NPS कंट्रीब्यूशन की लिमिट बढ़ाई, पहली नौकरी पाने वालों को मिलेंगे 15 हजार..!

NPS Contribution Limit Increase: सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एंप्लायर की ओर से कर्मचारी के वेतन से काटे जाना वाला अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है, जिससे उनको कम टैक्स देना पड़ेगा।
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NPS Contribution Limit Increase in India: मोदी सरकार के तीसरे 3.0 कार्यकाल के लिए पहला बजट आज यानि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश कर दिया है। बजट पेश करते समय उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा की। केंद्र सरकार का यह बजट किसान, महिला, युवा और रोजगार पर आधारित था। इसके अलावा सरकार ने कर्मचारियों के लिए भी राहत का ऐलान किया है।

संसद में बजट 2024 (Budget 2024) पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने एनपीएस (NPS Scheme) को लेकर बड़ा ऐलान किया। केंद्रीय वित्तमंत्री ने बजट 2024 में नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत एंप्लायर की ओर से दिए जाने वाले अंशदान की लिमिट बढ़ा दी है। सरकार ने राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एंप्लॉयर का NPS कॉन्ट्रीब्यूशन (NPS Contribution) अब बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है। इससे कर्मचारियों को लॉन्ग टर्म में और भी अधिक फायदा होगा। वहीं दूसरी ओर उनकी टेक होम सैलरी पर असर दिखाई देगा।

NPS Contribution Limit Increase: 10% से बढ़ाकर 14% हुआ NPS कंट्रीब्यूशन

बजट भाषण में वित्तमंत्री ने ऐलान किया,”सामाजिक सुरक्षा लाभों में सुधार के लिए एनपीएस पर एंप्लायर की ओर व्यय की कटौती (NPS Contribution Limit) को कर्मचारी के वेतन के 10 से बढ़ाकर 14 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, नई कर व्यवस्था को चुनने वाले निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और उपक्रमों के कर्मचारियों की आय से वेतन के 14 प्रतिशत तक इस व्यय की कटौती का प्रस्ताव है। ”

बढ़ेगी इन हैंड सैलरी

बता दें कि सरकार का ये फैसला ज्यादा से ज्यादा वेतनभोगियों को रिटायरमेंट फंड जमा करने के लिए एनपीएस को अपनाने में प्रेरित करेगा। मौजूदा नियमों के मुताबिक, एंप्लायर का नेट प्रमोटर स्कोर कंट्रीब्यूशन, सैलरी के 10 फीसदी तक ही सीमित है, जो लगभग 7.5 लाख रुपये तक टैक्स डिडक्शन के लिए एलिजिबल है। सरकार ने इसे 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करने की बात कही है। इससे वेतनभोगियों को कम टैक्स देना होगा, लिहाजा हर महीने हाथ में आने वाली सैलरी अब बढ़कर मिलेगी।

क्या है सरकार की NPS स्कीम ( National Pension System)

बता दें कि नेशनल पेंशन सिस्टम सरकार की ओर से चलाई जाने वाली एक इंवेस्टमेंट स्कीम है, जिसके तहत रिटायमेंट के बाद सदस्यों को पेंशन मुहैया कराई जाती है। एनपीएस में दो प्रकार के खाते खोले जाते हैं। पहला टियर 1 और टियर 2. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत खोला जाने वाला खाता टियर 1 एक पेंशन अकाउंट होता है, जबकि टियर 2 अकाउंट स्वैच्छिक बचत खाते के रूप में कार्य करता है।

नेशनल पेंशन सिस्टम यानि एनपीएस स्‍कीम सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के लिए शुरू की गई थी, लेकिन साल 2009 के बाद से सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी शुरू कर दिया था।

क्या है एनपीएस का शेयर ( NPS Share )

एनपीएस योजना के तहत बेसिक सैलरी का 10 फीसदी कर्मचारी और 14 फीसदी सरकार की तरफ से योगदान दिया जाता है। मेच्योरिटी के बाद जमा पूरे फंड का 60 फीसदी तक पैसा कर्मचारी निकाल सकते हैं, जबकि 40 फीसदी हिस्सा पेंशन खरीदने पर खर्च किया जा सकता है सरकार ने लोगों की पेंशन आय मुहैया कराने के लिए एनपीएस (NPS) की शुरुआत की थी। इसे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) संचालित करता है।

NPS Contribution Limit Increase: सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एंप्लायर की ओर से कर्मचारी के वेतन से काटे जाना वाला अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है, जिससे उनको कम टैक्स देना पड़ेगा।
NPS Contribution Limit Increase: सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए एंप्लायर की ओर से कर्मचारी के वेतन से काटे जाना वाला अंशदान 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया है, जिससे उनको कम टैक्स देना पड़ेगा।

पहली नौकरी पाने वालों के मिलेंगे 15 हजार रुपये

इसके अलावा सरकार ने पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजटीय भाषण में कहा, “हमारी सरकार प्रधानमंत्री पैकेज के हिस्से के रूप में रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन के लिए तीन योजनाएं लागू करेगी।

यह EPFO में नामांकन पर आधारित होंगी और पहली नौकरी करने वाले कर्मचारियों की पहचान और कर्मचारियों और नियोक्ताओं को समर्थन पर ध्यान केंद्रित करेंगी।” इस योजना के तहत पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को सरकार 15 हजार रुपये देगी। यह स्कीम एक लाख रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी।

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