सरकार ने इस बजट में कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का ऐलान किया है.
आसान भाषा में समझें तो कैपिटेल गेन टैक्स यानी की आपके मुनाफे पर लगने वाला टैक्स.
संपत्ति की बिक्री पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स (LTCG) 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया है.
सरकार के इस फैसले से प्रॉपर्टी बेचने वालों को झटका लग सकता है.
अनलिस्टेड फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल एसेट्स को अगर 2 साल या अधिक होल्ड करने को लॉन्ग टर्म निवेश माना जाएगा.
पहली नजर में तो आपको लगेगा कि सरकार ने लॉन्ग टर्म कैपिटेल गेन टैक्स को कम कर दिया है.
दरअसल, प्रॉपर्टी बेचने पर अबतक जो इंडेक्सेशन बेनेफिट मिलता था उसे इस बजट में हटा लिया गया है.